नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने GST व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए ढांचे में आम उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 5% किया जाएगा, जबकि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से खपत बढ़ेगी और राजस्व का नुकसान पूरा हो जाएगा। वर्तमान में 12% GST स्लैब में आने वाली 99% वस्तुओं को 5% श्रेणी में लाया जाएगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें, जैसे सामान्य घरेलू सामान, सस्ते कपड़े और आम जरूरत की वस्तुएं इसमें शामिल होंगी। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

क्या-क्या हुआ बदलाव?

  • महंगे और लग्जरी सामान पर 40% टैक्स
  • लग्जरी वस्तुएं और तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक सामान पर 40% GST लगेगा।
  • तंबाकू पर कुल टैक्स भार मौजूदा 88% स्तर पर ही रहेगा।
  • इस श्रेणी में महंगी कारें, ब्रांडेड शराब और अन्य लग्जरी उत्पाद शामिल होंगे।

पेट्रोलियम उत्पाद GST से अभी भी बाहर

28% GST स्लैब में कटौती और पेट्रोल-डीजल बाहर। 28% GST स्लैब में आने वाले लगभग 90% सामान को 18% श्रेणी में लाया जाएगा। इन बदलावों से खपत बढ़ने की उम्मीद है, जो टैक्स दर घटने से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई करेगी। पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी GST के दायरे से बाहर रहेंगे।