
बेंगलुरु। पूर्व सांसद और जेडी(एस) से निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को शनिवार को रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु स्थित सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत ने रेवन्ना को दोषी करार देते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 2021 का है, जिसमें 48 वर्षीय महिला ने रेवन्ना पर दो बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पीड़िता एक घरेलू सहायिका थी, जो प्रज्वल रेवन्ना के परिवार के हासन जिले में स्थित गन्नीकाडा फार्महाउस में काम करती थी।
पीड़िता का आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने 2021 में पहले फार्महाउस में और फिर बेंगलुरु के घर में उसके साथ बलात्कार किया था। इसके साथ ही, महिला का आरोप था कि रेवन्ना ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया था।
कोर्ट में क्या-क्या हुआ?
बता दें, कोर्ट ने शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था और शनिवार को उसे सजा सुनाई गई। रेवन्ना ने कोर्ट से कम सजा देने की गुहार लगाई थी। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा, “मेरा एक ही गुनाह है कि मैं राजनीति में जल्दी ऊपर पहुंच गया।”
इसके साथ ही, सजा सुनने के बाद रेवन्ना कोर्टरूम में ही रो पड़ा और कहा कि वह छह महीने से अपने माता-पिता से नहीं मिल पाया है। उसने यह भी कहा कि आरोप राजनीतिक साजिश है और चुनाव से छह दिन पहले झूठे केस दर्ज कराए गए थे।
SIT की जांच
बता दें, इस केस क जांच विशेष जांच टीम (SIT) ने की थी, जिसने 1632 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इसमें 113 गवाहों और 180 दस्तावेजों को शामिल किया गया था। प्रमुख सबूतों में पीड़िता के कपड़े, DNA रिपोर्ट और खुद आरोपी द्वारा बनाया गया वीडियो शामिल था।