
कोरिया पांडवपारा। कोरिया जिले के पांडवपारा कालरी क्षेत्र में हुई घटना को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद दो माह के बाद पांडवपरा कॉलरी के मैनेजर भूपेंद्र पाण्डेय व जीएम ऑपरेशन राजेंद्र कुमार सुरक्षा गार्ड आजाद खान, पूरन सिंह शिवव्रत पांडेय वह ट्रक चालक राजकमल कुशवाहा के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई
यह मामला भूमि के बदले नौकरी व मुआवजा की मांग को लेकर सोरंगा टेमरी खोड के लगभग 140 लोगों के द्वारा 30 मई को सोरंगा देवालय चौक के पास कोल परिवहन बंद को लेकर सूचना देकर बैठे थे इसी बीच कालरी के मैनेजर भूपेंद्र पांडे के आदेश पर उपरोक्त लोग द्वारा सीसीएल में लगे ट्रक क्रमांक सीजी 10 बीके 0342 कोयला लोड कर घटनास्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारी के बीचों- बीच से दो सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा गाड़ी से कुछ चलने का प्रयास कर रहे थे इसकी आंदोलनकारी ने वीडियोग्राफी की थी।
घटना के बाद पुलिस ने आंदोलन पर बैठे लोगों में से 17 लोगों को मुजरिम भी बना दिया था गांव वालों ने काफी विरोध किया मगर कॉलरी प्रबंधन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ इसे लेकर आंदोलनकारी सुमरसाय प्रवीण दुबे वह अन्य ग्रामीण ने थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक और आईजी तक गुहार लगाई मगर मामला दर्ज न होता देख न्यायालय की शरण में गए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पटना थाना प्रभारी को आदेश दिया कि सोमसाय के द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन 175 (3) बीएनएसएस के आवेदन पर आदेश अनुसार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अन्वेषण के बाद अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। भूपेंद्र कुमार पांडे राजेंद्र कुमार आजाद खान पूरन सिंह शिव व्रत पांडे राजकमल कुशवाहा के खिलाफ धारा 175 (3)बीएनएनएस के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2)117(2) 190, 191 (2) 109 और 110 सहपाठी धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अन्वेषण के बाद अंतिम प्रतिवेदन के बाद अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। वही किसान सुमरसाय कुशवाहा ने कहा कि एसईसीएल द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने पर हम सब पर मामला दर्ज हो गया था मगर पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी हमारी ओर से मामला दर्ज नहीं हुआ न्यायालय की शरण में जाने पर हमें दो माह के बाद न्याय मिला। थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा कि न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है तो एफआईआर दर्ज होगी।