
नई दिल्ली। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने गत 29 अप्रैल काे जिस फैसले को लिया था, उसे लागू करने के लिए सदन में आज विधेयक आ रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि फीस बढ़ोत्तरी को लेकर स्कूलों की मनमानी को नही चलने दिया जाएगा।
उन्होंने रविवार काे विधानसभा में कहा कि पूर्व की सरकार पिछले 10 साल में एक ऐसा कानून तक नहीं लेकर आई कि जिससे स्कूलों की मनमानी पर रोक लग पाती। कहा कि हमने अभिभावकों की परेशानी को समझा है अौर हम इसके लिए विधेयक लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह दिल्ली सरकार के तहत पीडब्ल्यूडी के लिए हम अपना इंजीनियरिंग कैडर भी बनाने जा रहे हैं।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि अप्रैल में मुख्यमंत्री ने फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों की परेशानी सुनने के बाद स्कूलों को नोटिस भी जारी किया था। लेकिन, फीस वृद्धि के नियमन के लिए कानून की आवश्यकता थी। कैबिनेट ने इसके लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसप्रेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस-2025 को मंजूरी दी थी। माना जा रहा है कि इससे 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने फीस वृद्धि को नियंत्रित करने पर ध्यान नहीं दिया। 1973 के एक्ट में स्कूलों की मनमानी रोकने का कोई प्रविधान नहीं था।