कोरबा। श्री श्याम मित्र मंडल कोरबा के निर्वाचन एवं घोषित पदाधिकारियों व कार्यकारिणी को लेकर चले आ रहे विवाद और लंबित न्यायालय प्रक्रियाओं के मध्य रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रितेश कुमार अग्रवाल के द्वारा आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि :- संस्था के द्वारा कार्यकारिणी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन / गठन पंजीकृत नियमावली की कंडिका-12 के प्रावधानानुसार नहीं किया गया है।
सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के द्वारा संस्था की ओर से अधिनियम की धारा-27 के अधीन प्रस्तुत निर्वाचन की जानकारी पर कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन पत्र कमांक/प.क. 4250/30.03. 2006/710/2025, दिनांक 14.05.2025 के द्वारा समिति की पंजीकृत नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप प्रबंध समिति का गठन कर सूची प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
संस्था के द्वारा पंजीकृत नियमावली की कंडिका-12 के प्रावधानानुसार संस्था कार्यकारिणी का निर्वाचन / गठन नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 27 के अधीन दिनांक 28.10.2024 को प्रस्तुत निर्वाचन की जानकारी को अग्राहय किया जाता है।
संस्था को निर्देशित किया जाता है कि संस्था के पंजीकृत नियमावली की कंडिका-5 के प्रावधानानुसार बनाये गये समस्त सदस्यों के मध्य नियमावली की कंडिका-12 में उल्लेखित पदों हेतु कार्यकारिणी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन 45 दिवस के भीतर संपन्न कराकर अधिनियम की धारा 27 के अधीन निर्धारित प्रारूप-7 में कार्यकारिणी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की जानकारी सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।