सक्ती। बस में सवार यात्री की सडक़ हादसे में मौत मामले में बस चालक की लापरवाही मानते हुए मृत्यु दुर्घटना दावा के प्रकरण में प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सक्ती के पीठासीन अधिकारी प्रशांत शिवहरे ने पीडि़त परिवार को एक करोड़ 58 लाख से अधिक रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश बीमा कंपनी को जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, 28 अगस्त 2024 को हरि कीर्तन राठौर
बस क्रमांक सीजी 19 एफ-0972 से धमतरी से अपने कार्यालय कांकेर जा रहे थे। इस दौरान बस के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एनएच-30 ग्राम मरकाटोला घाटी में सामने से जा रही ट्रक क्रमांक एपी 21 टीजेड-5579 को ठोकर मार दी। दुर्घटना में हरिकीर्तन को गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए धमतरी हास्पिटल में भर्ती कराया गया लेकिनगंभीर स्थिति के चलते रेफर कर दिया गया। फिर रामकृष्ण हास्पिटल रायपुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यू हो गई। मामले में थाना पुरुर पुलिस जिला बालोद ने बस चालक के खिलाफ धारा 125, 1, 281, 106 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। मामले में मृतक हरि कीर्तन की पत्नी तथा बच्चों की ओर से प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सक्ती केसमक्ष क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया गया। अधिकरण के द्वारा सुनवाई करते हुए यह पाया गया कि जिस बस में हरिकीर्तन राठौर सवार था, उसके चालक द्वारा उपेक्षापूर्वक बस चलाते हुए दुर्घटना कारित किया गया था, इसलिए उक्त बस की बीमा कंपनी, आवेदिकागणों को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है। प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सक्ती प्रशांत शिवहरे ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदिकागणों को 1 करोड़ 58 लाख 26 हजार 488 रुपए की राशि बीमा कंपनी को निर्देशित किया।
जिले में सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति राशि
इस मामले में जो क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का आदेश किया गया है वह संभवत: सक्ती न्यायालय क्षेत्राधिकार में वाहन दुर्घटना के संबंध में सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति राशि का आदेश है। हरिकीर्तन राठौर दुर्घटना के समय 45 वर्ष के थे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग कांकेर में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर पदस्थ थे और 1 लाख 11 हजार 764 रुपए उनका मासिक वेतन था।