
चंडीगढ़, १० मई ।
पाकिस्तान के साथ जारी संघर्ष के दौरान अगर राज्य का कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसका उपचार पंजाब सरकार निशुल्क करवाएगी। यही नहीं, मौजूदा हालात में अगर कहीं आतंकी घटना भी होती है तो इसमें घायल का उपचार भी निशुल्क होगा।यह फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने पाकिस्तान की ओर से राज्य में ड्रोन से हथियार और नशा भेजने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पाकिस्तान की सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया है। सरकार 51.41 करोड़ रुपये की लागत से एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद कर उसे पाकिस्तान से लगती प्रदेश की 532 किलोमीटर की सीमा पर स्थापित करेगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन से नशीले पदार्थ व हथियार भेजकर हमारे युवाओं को नशे का आदी बनाने के साथ ही राज्य का माहौल खराब करना चाहता है। इस सिस्टम के स्थापित होने से पाकिस्तान के नापाक इरादे विफल होंगे।रंगला पंजाब फंड होगा स्थापित, एनआरआइ राज्य के विकास में बन सकेंगे भागीदार मंत्रिमंडल ने ‘रंगला पंजाब फंड’ बनाने पर भी मुहर लगा दी है। इसमें प्रवासी भारतीय या कोई भी व्यक्ति राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए खुले दिल से योगदान दे सकता है। इस फंड का प्रबंधन वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में विकास को तेज करने के लिए किया जाएगा। 13 उच्च-सुरक्षा जेलों में वी-कवच जैमर लगेंगे कैबिनेट ने राज्य की 13 उच्च-सुरक्षा जेलों में वी-कवच जैमर खरीदने और स्थापित करने की मंजूरी दे दी है।5जी विशेषता वाले अत्याधुनिक जैमर का पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और धीरे-धीरे राज्य की सभी जेलों को इस सुविधा से लैस किया जाएगा।लैंड पूलिंग नीति मंजूर, सस्ती आवास योजनाओं को मिलेगा बल सस्ती आवास योजनाओं को गति देने और शहरी एस्टेट के शीघ्र विकास के लिए लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब भूमि मालिकों से सीधे ज़मीन खरीदने की सरल और पारदर्शी प्रक्रिया होगी।इससे भूमि अधिग्रहण में आने वाली देरी और कानूनी जटिलताओं को दूर किया जा सकेगा। जन-साझेदारी का नया माडल मंजूर सरकार ने आवास विभाग की लैंड पूलिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। इससे शहरी क्षेत्रों में नई हाउसिंग कालोनियों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, किसान या भूमि मालिक अपनी भूमि सरकार को देंगे और बदले में उन्हें विकसित क्षेत्र में हिस्सेदारी या उचित मुआवजा मिलेगा। नई प्रक्रिया के तहत भूमि की पहचान एक समिति करेगी, जो राजस्व और पुनर्वास विभाग की 2011 की नीति के अनुसार काम करेगी।भूमि मालिकों को आमंत्रित किया जाएगा कि वे अपनी जमीन विकास प्राधिकरण को बेचें या भूमि पूलिंग योजना के तहत दें। इस नीति से राज्य के लाखों लोगों को किफायती दरों पर घर मिल सकेंगे।कैबिनेट ने राज्य में बैलगाडिय़ों की दौड़ शुरू करने के लिए अध्यादेश लाने पर भी सहमति दे दी। इस अध्यादेश का उद्देश्य पंजाबी संस्कृति का अभिन्न अंग इन खेलों के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। बैलगाडिय़ों की दौड़ के दौरान बैलों पर कोई अत्याचार न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इस अध्यादेश में विशेष धारा जोड़ी जाएगी।भूजल बचाने के लिए फसल विविधीकरण पर जोर देने के लिए कैबिनेट ने राज्य के तीन क्षेत्रों में पायलट परियोजना के तौर पर खरीफ की मक्का की खेती करवाने के लिए सहमति दे दी।यह परियोजना गुरदासपुर-पठानकोट, बठिंडा, जालंधर-कपूरथला के 12 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में शुरू की जाएगी। राज्य सरकार किसानों को लाभ देने के लिए इस फसल की मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध करेगी। खनन क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने के लिए कैबिनेट ने आईआइ्रटी रोपड़ में खनन के लिए अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए हरी झंडी दे दी है।यह सेंटर आफ एक्सीलेंस खनन के तहत आने वाले क्षेत्र का मूल्यांकन करेगा। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के माध्यम से राज्य में हो रही गैर-कानूनी खनन को रोकने के तरीके सुझाने में मददगार होगा।