
कोरबा । न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए थाना पाली के अपराध क्रमांक 385/2022 में मुख्य आरोपी को सश्रम उम्रकैद व दो सह आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल द्वारा जानकारी दी गयी हैं कि मृतक घटना दिनांक 20 नवम्बर को मुख्य आरोपी की पत्नी से बार-बार मदिरा मांग रहा था जो मुख्य आरोपी द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गयी। दो सह आरोपियों के साथ मिलकर उसके शव को रोड में रखकर एक्सीडेंट का रूप देने के लिए फेंक दिये। ईलाज के दौरान 20 नवम्बर 2022 को उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट किये जाने पर थाना पाली द्वारा अपराध कमांक 385/2022, धारा 302, 201, 34 भा.द.सं. का मामला दर्ज कर संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा पीठासीन अधिकारी श्रीमती मधु तिवारी के द्वारा साक्षियों के साक्ष्य के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपीगण को धारा 302, 201, 34 भादवि के अपराध में आजीवन सश्रम करावास एवं 4000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सह आरोपी को धारा 201, 34 भादवि के अपराध में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने किया एवं अभियोजन अपने विश्वसनीय और संतुष्टिकारक साक्ष्य से प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त की और अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
05