मनमानी कर स्टेडियम की जमीन पर 12 दुकान बन रही थी, एसडीएम ने रोक लगाई

नगर पंचायत पटना का मामला

कोरिया बैकुंठपुर। नगर पंचायत में मनमानी कर मिनी स्टेडियम की जमीन पर 12 दुकान निर्माण कराने के मामले में रोक लगाई गई है। जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत के माध्यम से स्टेडियम की जमीन पर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। मामले में तहसीलदार पटना ने एसडीएम कार्यालय को प्रतिवेदन पेश किया था। जिसमें बताया गया कि पटवारी हलका 10 तहसील पटना स्थित शासकीय भूमि खसरा 163/4 रकबा 1.335 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण पटवारी व तहसीलदार की उपस्थिति में किया गया। जो कि राजस्व अभिलेख में नजूल भूमि खेलकूद के मैदान कैफियत कॉलम में दर्ज है। उक्त भूमि पर मिनी स्टेडियम निर्मित है। इसी भूमि पर मुख्य मार्ग पाण्डवपारा की तरफ लगे हिस्से में पहले से ग्राम पंचायत से निर्मित दुकानें बनाई है। इस भूमि के उस हिस्से में जिस पर पंचायत से दुकानें निर्मित है। जो स्टेडियम की दीवार है। उसके खाली भाग पर वर्तमान में 47 गुणा 5.5 मीटर कुल 258.5 वर्गमीटर पर पक्की 12 दुकान निर्माण कराया जा रहा है। स्थल पर 11 फीट ऊंची दीवार तीन तरफ से खड़ी कर दी गई है। जिसकी ढलाई होनी शेष है। मौके पर पार्षद राजेश सोनी ने राजस्व अमले को बताया कि ग्राम पंचायत के समय से निर्माण अधूरा छोड़ा गया था। जिसे अब नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद पूरा किया जा रहा है। मामले में निर्माण कार्य को नगर पंचायत से अनुमति या कोई प्रस्ताव पास है अथवा किसी प्रकार का टेंडर होने की जानकारी ली गई। जवाब में पार्षद ने अनभिज्ञता प्रकट की और कहा गया कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। निर्माण कार्य कौन करा रहा है, यह पूछने पर बताया गया कि यह निर्माण कार्य देवेन्द्र सिंह करवा रहा है। मौके पर श्रमिक नहीं मिले, लेकिन भवन निर्माण सामग्री ईंट, बालू एवं गिट्टी गिरी हुई मिली। मामले में नजूल अधिकारी एवं एसडीएम बैकुंठपुर ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।
नगर पंचायत सीएमओ को नोटिस जारी
नजूल अधिकारी एवं एसडीएम बैकुंठपुर ने शासकीय भूमि पर मनमाने तरीके से 12 दुकान निर्माण पर रोक लगाई है। मामले में सीएमओ नगर पंचायत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जिसमें उल्लेख है कि स्थल पर जाकर निर्माण कार्य को रोक लगाएं। साथ ही निर्माण कराने वाले ठेकेदार या व्यक्ति को कार्यालय में हाजिर करें। साथ ही निर्माण को लेकर विस्तृत प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।

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