
कोरबा । कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी अजीत वसंत के मार्गदर्शन में कोरबा में संचालित नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर स्मृति उद्यान काम्पलेक्स निहारिका रोड कोरबा स्थित 04 दुकानों को वहॉ पर हो रही नशाखोरी पर कार्यवाही करते हुए उन्हें सील कर दिया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व निगम प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह कार्यवाही संपादित करवाई। उल्लेखनीय है कि शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के तहत कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में कोरबा में नशामुक्त भारत अभियान का सफल संचालन कराया जा रहा है, इस अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री वसंत के द्वारा जिले के विभिन्न विभागों को नशे के विरूद्ध चलाए जा रहे इस अभियान में पृथक-पृथक जिम्मेदारी सौपी गई है एवं विभागीय समन्वय बनाते हुए नशाखोरी व मादक दवाओं, पदार्थो की तस्करी के विरूद्ध परिणाममूलक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जिसके परिपालन में नगर पालिक निगम कोरबा व जिले के अन्य विभागों के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।इसी कड़ी में निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम में अभियान के नोडल अधिकारी व उपायुक्त पवन वर्मा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने निहारिका क्षेत्र में छापामार कार्यवाही की एवं 04 दुकानों को सील किया। कार्यवाही के दौरान नोडल अधिकारी श्री वर्मा के साथ ही जोन कमिश्नर भूषण उरांव, राष्ट्रीय तम्बाखू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. मानसी जायसवाल, संपदा अधिकारी अनिरूद्ध सिंह, उप जोन प्रभारी सुमित गुप्ता, अतिक्रमण प्रभारी गोयल सिंह विमल, विनोद गोंड़, विकास शुक्ला, भावेश यादव आदि के साथ टीम के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
निहारिका घंटाघर मार्ग पर स्थित स्मृति उद्यान काम्पलेक्स की दुकान क्र. 07, 08, 09 द लल्ला कैफे बार एवं दुकान क्र. 06 ए.आर. दुकान के अंदरूनी हिस्सों को सिगरेट बार का स्वरूप देकर नशाखोरी कराई जा रही थी, जहॉं पर दर्जनों नवयुवक व नाबालिक आराम से कुर्सी टेबल पर बैठकर सिगरेट के कस लगाते हुए पकड़े गए, एक्शन टीम ने इन नवयुवकों को समझाईश व चेतावनी देकर वहॉं से रवाना किया तथा दुकान संचालकों पर कार्यवाही करते हुए उक्त 04 दुकानों को सील कर दिया गया।आयुक्त श्री पाण्डेय के निर्देशन में नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत स्थित विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों में तम्बाखू उत्पादों का विक्रय व भण्डारण करने के विरूद्ध लगातार कार्यवाही एक्शन टीम के द्वारा की जा रही है।है कि भारत में सिगरेट और अन्य तम्बाखू उत्पादों के उत्पादन आपूर्ति व वितरण को नियंत्रित करने और उनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोटपा अधिनियम 2003 बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना व तम्बाखू के उपयोग को कम करना है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, तम्बाखू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिकों को तम्बाखू बेचने पर प्रतिबंध व शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाखू उत्पाद बेचना गैरकानूनी आदि शामिल है, यदि कोई व्यक्ति कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना/या सजा हो सकती है।