
लखनऊ ३१ अक्टूबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में जातीय रैलियों पर रोक के मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि जातीय रैलियों को रोकने समेत आपराधिक मामलों में लोगों की जाति न लिखे जाने का आदेश जारी किया गया है । इसी के क्रम में पुलिस महानिदेशक ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है। कोर्ट ने सरकार के जवाब पर याची को प्रतिउत्तर दाखिल करने का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को नियत की है । जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की पीठ ने यह आदेश मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। पहले, इस मामले में कोर्ट ने पक्षकारों केंद्र व राज्य सरकार समेत केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं चार राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा से जवाब मांगा था।
























