
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई और निठारी कांड के पीड़ितों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सीबीआइ और शिकायतकर्ताओं की ओर से दाखिल सभी 14 अपीलें बुधवार को खारिज कर दीं।
निठारी कांड लगभग खत्म हो गया है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निठारी कांड लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक मामले में सुरेंद्र कोली को उम्रकैद की सजा मिली है, जो वह काट रहा है। अन्य सभी मामलों में दोनों आरोपित बरी हो चुके हैं। निठारी कांड के 12 मामलों में सुरेंद्र कोली को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद भी वह जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसे रिंपा हलदर की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
पंधेर के घर के पीछे के नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिले थे
29 दिसंबर, 2006 में नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे के एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद यह हत्याकांड प्रकाश में आया था। इसके बाद पंधेर के घर के पीछे के नाले में और ज्यादा तलाशी और खोदाई के बाद और कंकाल मिले। इनमें से ज्यादातर अवशेष उस इलाके से लापता हुए गरीब बच्चों और युवतियों के थे।