जांजगीर। सक्ती जिले के जैजैपुर तहसीलदार एनके सिन्हा को भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त, बिलासपुर संभाग द्वारा जारी आदेश में यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत की गई है।
कलेक्टर, जिला सक्ती के अनुसार, तहसीलदार सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे राजस्व प्रकरण के निराकरण के एवज में लोगों से पैसों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के अनुसार, 24 मार्च 25 को दिलीप कुमार ने दुर्गेश सिदार के बैंक खाते में 15,000 रुपए और 26 मार्च 25 को 5,000 रुपए की ऑनलाइन ट्रांसफर की गई राशि का विवरण सामने आया है। इस लेन-देन को अनुचित लाभ की श्रेणी में माना गया है। इसके साथ ही तहसील न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई के दौरान सिन्हा द्वारा आम जनता से किए गए अभद्र व्यवहार का भी वीडियो वायरल हुआ है, जिससे प्रशासन की छवि को गहरी ठेस पहुंची। कलेक्टर सक्ती ने तहसीलदार एनके सिन्हा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन 8 जुलाई को पेश किया गया। उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।आयुक्त, बिलासपुर संभाग ने इस मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-03 का उल्लंघन मानते हुए इसे स्वेच्छाचारिता का प्रतीक बताया है। परिणामस्वरूप सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, सक्ती निर्धारित किया है। तहसीलदार एनके सिन्हा को नियमानुसार निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश 10 जुलाई तक प्रभावशील होगा।