
कोरबा। एनटीपीसी एक बार फिर सूचना के अधिकार से जुड़े एक प्रकरण को लेकर चर्चा में है। स्थानीय निवासी द्वारा आवासीय परिसर के मंदिर क्षेत्र में कथित पेड़ कटाई को लेकर जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में प्रबंधन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि संबंधित परिसर टाउनशिप प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता तथा इस विषय से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। एसडीएम से की गई शिकायत के बाद दर्री तहसीलदार प्रियंका चंद्रा ने एनटीपीसी को नोटिस जारी किया है। उसे कहा गया है कि वह कटाई के मामले में पूरी जानकारी 16 फरवरी से पहले उपलब्ध कराये।
सूचना के अधिकार आवेदन में 17 नवम्बर 2025 से 21 नवम्बर 2025 के बीच मंदिर परिसर में पेड़ कटाई की अनुमति तथा उससे जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी। 27 जनवरी 2026 को जारी उत्तर में जन सूचना अधिकारी ने बताया कि मंदिर परिसर टाउनशिप प्रशासन के अधीन नहीं आता, इसलिए मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि परिसर टाउनशिप प्रशासन के अधीन नहीं है, तो वह किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? क्या आवासीय क्षेत्र के भीतर होने वाली गतिविधियों की निगरानी किसी अन्य इकाई द्वारा की जाती है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार यदि मांगी गई सूचना संबंधित प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, तो उसे पांच दिनों के भीतर उचित विभाग को प्रेषित किया जाना चाहिए। साथ ही, ‘अभिलेख उपलब्ध नहीं’ कहा जाना तभी स्वीकार्य माना जाता है जब संबंधित अभिलेख अस्तित्व में ही न हों। अन्यथा यह प्रशासनिक शिथिलता के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल इस मामले में प्रबंधन के उत्तर के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। संबंधित पक्षों की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।


















