
नई दिल्ली। नेत्रहीनों के लिए आसानी से पहचान योग्य 50 रुपये या उससे कम मूल्य के सिक्के जारी करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया।
केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ के समक्ष कहा कि फिलहाल 50 रुपये का सिक्का लाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि आमजन इस मूल्य वर्ग में नोटों को प्राथमिकता देते हैं।
मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने नोट किया कि मामले में सरकार द्वारा दाखिल हलफनामा रिकार्ड पर नहीं है। अदालत ने रजिस्ट्री को हलफनामा को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
वित्त मंत्रालय के सिक्का और मुद्रा प्रभाग के अवर सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने 2022 में एक सर्वे किया था, जिसमें 10 और 20 रुपये की राशि के लिए लोगों द्वारा नोटों को सिक्कों से ज्यादा पसंद किया जाना सामने आया।


























