पैरवी धनेश सिंह ने की
कोरबा। जिले में विद्युत चोरी के मामले में विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को लगातार सजा सुनायी जा रही है। इसी कड़ी में विशेष न्यायाधीश के शर्मा ने बिजली चोरी के एक और मामले में अपना फैसला सुनाते हुए चुनचुनी बस्ती कुसमुंडा निवासी आरोपी राजेश कुमार पिता संतोष को सजा सुनायी है।
मामला इस प्रकार है कि परिवादि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दर्री जोन द्वारा अभियुक्त के उपर 74 हजार474 रूपए का विद्युत बिल बकाया होने के फल स्वरूप विद्युत विच्छेद किया गया था। तत्पश्चात कंपनी द्वारा गठित जांच टीम द्वारा 26 मार्च 2021 को आरोपी के निवास स्थान की जांच की गई। इस दौरान उसके द्वारा हुकिंग करके 2021 व विद्युत भार की चोरी करते हुए कंपनी को 51, 326 रूपए की क्षति पहुंचाया जाना पाया गया। जिस पर मामला दर्ज कर विद्युत चोरी के संबंध में न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम कोरबा समक्ष प्रकरण क्रमांक 56/2021 दिनांक 24.6.2021 को संस्थित किया गया।
परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दर्री जोन की ओर से नियुक्त अधिवक्ता धनेश सिंह द्वारा पैरवी करते हुए उक्त प्रकरण में परिछित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003की धारा 135 के अपराध में 1 लाख 54 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड के व्यक्तिक्रम ने दो माह अर्थात 60 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया गया।