शिमला। सडक़ हादसे में पीडि़त को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीर को सरकार प्रोत्साहित कर 25 हजार रुपये देगी। यदि कोई अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो जाता है तो उसे 50 हजार रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा। यदि किसी की मौत होती है तो उसे दो लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय सडक़ सुरक्षा निगरानी एवं प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) आरडी नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) केके पंत, सचिव (लोक निर्माण एवं वित्त) अभिषेक जैन, निदेशक परिवहन डीसी नेगी एवं हितधारक विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए सडक़ सुरक्षा निधि के तहत दो करोड़ पांच लाख 73 हजार (205.73 लाख) की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। इसका व्यय हितधारक विभागों के माध्यम से विभिन्न सडक़ सुरक्षा गतिविधियों जैसे आइटीएमएस की स्थापना, ब्लैक स्पाट को ठीक करवाना, स्कूलों व कालेजों में सडक़ सुरक्षा के बारे में बच्चों को जागरूक करना, स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना व आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं के सृजन सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा।