
कोरबा। सडक़ दुर्घटना पीडि़तों को तुरंत और निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नगद रहित उपचार स्कीम 2025 की शुरुआत की गई है। यह योजना 5 मई 2025 से लागू हो चुकी है। कोरबा जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी इस बारे में अवगत कराया गया है।
इस योजना के तहत कोरबा जिले में स्थित पब्लिक सेक्टर और अन्य प्राइवेट अस्पतालों के प्रबंधन को सडक़ हादसे में घायल होने वाले व्यक्तियों की प्राथमिकता के साथ चिकित्सा करनी होगी और हर हाल में कैशलेस व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। मोटरयान के प्रयोग से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं के पीडि़तों को चिन्हित अस्पतालों में तत्काल इलाज के लिए 1,50,000 तक की राशि नगद रहित रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटनाओं के तुरंत बाद उचित इलाज सुनिश्चित करना है, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। इस संबंध में अंतर विभागीय सडक़ सुरक्षा की लीड एजेंसी के अध्यक्ष संजय शर्मा की ओर से जारी पत्र में संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत पात्र पीडि़तों को तुरंत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, संचालन मार्गदर्शिका के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। इस व्यवस्था के लागू होने के साथ अनुपालन करने की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। सडक़ दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्तियों को सरकार की इस योजना से बचाने में मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार किसी भी इलाके में घायल लोगों को अगर अस्पताल में पहुंचाया जाता है तो वहां का प्रबंध उपचार करने को लेकर किसी भी प्रकार से बहाने बाजी नहीं कर सकेगा और अगर ऐसा करता है तो उसे पर एक्शन भी होगा।