निराकरण की प्रक्रिया शुरू 14 फरवरी तक होगी सुनवाई

कोरिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026) के अंतर्गत जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संचालित की जा रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं की फैमिली लिंकिज नहीं पाई गई है, उन्हें नोटिस जारी कर तामीली के पश्चात सुनवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं। दावा-आपत्ति एवं नोटिस निराकरण हेतु विभिन्न मतदान केन्द्रों एवं कार्यालयों में सुनवाई स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बैकुण्ठपुर, तहसील कार्यालय बैकुण्ठपुर, पोड़ी-बयरा, सोनहत, नगर पंचायत पटना, नगरपालिका बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-परवा शामिल हैं। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉ. उमेश कुमार पटेल आंबंटित मतदान केन्द्र 112 से 116 तथा 93 से 97 एवं कार्यालय स्थल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुण्ठपुर इसी प्रकार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण डॉ. अमृता सिंह मतदान केन्द्र 119, 217 से 128 तथा 140 से 188 कार्यालय तहसील बैकुण्ठपुर, प्रतिक जायसवाल मतदान केन्द 35 से 106 एवं 120 कार्यालय नगर पंचायत पटना, मुखदेव यादव मतदान केन्द्र 189 से 234, तहसील कार्यालय पोड़ी-बचरा, संजय दुबे मतदान केन्द्र 107 से 118, 129 से 139 कार्यालय नगरपालिका बैकुण्ठपुर, वशिष्ट ओझा मतदान केन्द्र 1 से 34 कार्यालय नगरपालिका शिवपुर चरचा तथा श्री संजय कुमार राठौर मतदान केन्द्र 137 से 218 कार्यालय तहसील सोनहत को बनाया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित क्षेत्रों के बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं को नोटिस की तामीली सुनिश्चित की जाए तथा सुनवाई स्थलों का व्यापक प्रचार किया जाए, जिससे मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित हो सकें। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयु, पहचान एवं निर्धारित 13 प्रकार के वैध दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सत्यापन किया जाएगा। मतदाता पंजीयन एवं सत्यापन का अंतिम निर्णय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, निर्णय से असंतुष्ट मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत प्रथम अपील जिला निर्वाचन अधिकारी तथा द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

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