
कोरबा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोरबा की अध्यक्षा श्रीमती रंजना दत्ता द्वारा उपभोक्ता परिवाद में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया।
प्रकरण में परिवादी मनोज शर्मा ने स्थानीय विक्रेता ओम ई सर्विसेज, प्रोपराइटर चंद्रकला साहू तथा निर्माता कंपनी कर व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध इलेक्ट्रिक स्कूटी में आई तकनीकी खामियों एवं सेवा में कमी के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया था। आयोग ने प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार करते हुए परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा विरोधी पक्ष क्रमांक-02 को वाहन में पाई गई कमियों को दूर कर पूर्ण कार्यशील स्थिति में परिवादी को संतुष्टि सहित सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही आदेश की अवहेलना की स्थिति में वाहन की संपूर्ण मूल्य राशि भुगतान करने एवं निर्धारित राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।
आयोग ने परिवादी को वाद व्यय के रूप में 5,000 प्रदान करने का भी आदेश पारित किया है। प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए आयोग के समक्ष पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप यह आदेश पारित हुआ। यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा यह संदेश देता है कि सेवा में कमी एवं दोषपूर्ण वस्तु के विरुद्ध उपभोक्ता कानून के अंतर्गत प्रभावी राहत प्राप्त की जा सकती है।


















