
कोरिया बैकुंठपुर। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिलों में बाल विवाह मुक्त जिला बनाए जाने हेतु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हस्ताक्षेप की गति को तेज करने के लिए 100 दिवस का विषयगत अभियान संचालित किया जाना है। इस अभियान के प्रथम चरण में बाल विवाह मुक्त कोरिया अभियान अंतर्गत विद्यालय और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अभियान अंतर्गत बाल विवाह मुक्त कोरिया अभियान विषय पर विद्यालय और महाविद्यालयों बाल विवाह पर जागरूकता कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, शपथ ग्रहण समारोह, सूचना चस्पा, कक्षाओं में पोस्टर, सूचना एवं संचार सामग्री का प्रदर्शन गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, जिसके अनुक्रम में 27 नवम्बर को नवीन महाविद्यालय बैकुण्ठपुर तथा पटना में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अभियान कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र/छात्रा शामिल हुये। उक्त अभियान के दौरान उपस्थित सभी को बाल विवाह की सूचना होने पर तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, नजदीकी थान प्रभारी, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, महिला हेल्प लाईन 181 पर जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। सभी को बताया गया कि बाल विवाह को गंभीर कानून अपराध मानते हुए दो साल की सजा या एक लाख रूपए तक जुर्माना या दोनो प्रावधान हैं। उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड हेल्पलाईन एवं हॉर्ड संस्था बैकुण्ठपुर का विशेष योगदान रहा।



















