‘हम न्यायिक प्रक्रिया पर AI हावी नहीं होने देंगे’, CJI बोले- हम सावधान हैं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक प्रणाली में एआइ और मशीन लर्निंग के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे न्यायपालिका में एआइ और मशीन लर्निंग टूल्स के दुष्प्रभावों के बारे में पता है, लेकिन वह इन मुद्दों से न्यायिक निर्देशों के बजाय प्रशासनिक तरीके से उचित तरीके से निपट सकती है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सोच-समझकर करते हैं और हम नहीं चाहते कि यह हमारे न्यायिक फैसले लेने की प्रक्रिया पर हावी हो जाए।’ प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता कार्तिकेय रावल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अनुपम लाल दास की बात सुनी, जिन्होंने एआइ से बने कंटेंट और न्यायिक प्रक्रिया में इसके कथित गलत इस्तेमाल से होने वाले खतरों के विरुद्ध सुरक्षा की मांग की थी।

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