भोजपुरी अश्लीलता क्या है, हनी सिंह के गाने पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार

नईदिल्ली, 2७ मार्च।
सिंगर और रैपर हनी सिंह के नए गाने से जुड़ी याचिका पर जिरह के दौरान एक अधिवक्ता द्वारा भोजपुरी अश्लीलता शब्द का इस्तेमाल करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि भोजपुरी को कभी अश्लील न कहें, अश्लील तो अश्लील ही होता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता से पूछा यह भोजपुरी अश्लीलता क्या है? अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता। पीठ ने कहा कि कल आप कहेंगे कि दिल्ली अश्लील है। अदालत ने उक्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि हनी सिंह के ताजा गीत मैनियाक में महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में दर्शाया गया है। अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह गाना सोशल पर लोकप्रिय हो रहा है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

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