कोरबा। कटघोरा क्षेत्र की रहने वाली युवती शोभा सिंह का कोलकाता में हुआ विवाह अब कानूनी रूप से अमान्य हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया है। परिजनों और हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद यह मामला न्यायालय पहुंचा था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या युवती का विवाह अब परिजनों की मर्जी से वैधानिक रूप से संपन्न हो सकेगा?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शोभा सिंह को तौसीफ नामक युवक बहला-फुसलाकर कोलकाता ले गया, जहां कथित रूप से उसका फर्जी विवाह किया गया और नाम भी दस्तावेजों में बदल दिया गया। परिजनों का कहना है कि यह पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा है और इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि युवती के हितों की रक्षा के लिए उसके माता-पिता की भूमिका अहम है। कोर्ट के आदेश के बाद शोभा को पहले सखी केंद्र और फिर उज्ज्वला केंद्र (बालकोनगर) में सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट के निर्देश अनुसार, अब किसी भी वैधानिक कार्यवाही के लिए परिजनों की सहमति आवश्यक होगी।
26 जुलाई को धर्मसेना का आंदोलन
इस मामले के विरोध में धर्मसेना ने 26 जुलाई को एक विशाल प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए अब जनदबाव बनाना जरूरी हो गया है। अधिकारियों को प्रदर्शन की सूचना दे दी गई है। संगठन ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।