
शिमला। हिमाचल प्रदेश में परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्रामसभा की मंजूरी और वहां से जारी पत्र के आधार पर ऐसी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके साथ परित्यक्ता और निराश्रित महिला की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है।
प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया
संशोधन के तहत निराश्रित शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। कई मामलों में महिलाओं को केवल इसलिए पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि निराश्रित शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। अब नए प्रविधानों के बाद ऐसी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देना आसान हो जाएगा। अभी तक केवल 52 महिलाओं को लाभ मिल रहा है।






























