चंडीगढ़। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सच्चा सौदा डेरा मुखी को इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी सौंपने के पंचकूला सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका पर 2019 में इस केस के ट्रायल पर रोक लगा दी थी, तब से इस केस का ट्रायल रुका हुआ है। अब इस केस का फैसला आने पर जल्द ट्रायल शुरू हो सकता है। साधुओं को डेरे में नपुंसक बनाने के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में याची ने आरोप लगाए थे कि आश्रम में साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर नपुंसक बनाया जा रहा है। आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और निचली अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। तब से ये केस पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। तारीख 16 फरवरी 2019 को सीबीआई कोर्ट ने इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी डेरा मुखी को देने का आदेश दे दिया था। सीबीआई कोर्ट के इसी आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। हाईकोर्ट ने तब ट्रायल पर रोक लगा दी थी और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।