परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता धनेश ने की
कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जमनीपाली शाखा से एक लाख रुपए का ऋण लेकर उसे समय पर न लौटाने की वजह से अभियुक्त को 6 महीने की साधारण कारवास की सजा सुनाते हुए 2 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में परिवादी बैंक को देने का आदेश पारित किया गया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी आभा प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपाइटर पहारूराम निराला के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की जमनीपाली शाखा से 1 लाख रुपए उधार लिया गया था जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा परिवादी बैंक को 1 लाख 34 हजार 464 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि न होना दिखाया गया। जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी युवक को दिया गया। इसके पश्चात् भी आरोपी रकम चुकाने में असफल रहा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश पंकज दीक्षित कटघोरा ने युवक को दोषी पाते हुए 6 माह का साधारण कारावास एवं रूपए 2 लाख 50 हजार प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने की सजा सुनाई गई। समय पर बैंक को रकम न लौटाने पर अभियुक्त को दो महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जमनीपाली शाखा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धनेश के द्वारा की गई।