कांग्रेस विधायकआफताबुद्दीन मोल्ला की गिरफ्तारी पर डीजीपी का बयान, संतों पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला

दिसपुर (असम)। असम में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी का मामला सुर्खियों में है। कांग्रेस विधायक आफताबुद्दीन मोल्लाह पर संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने मोल्लाह की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अलग-अलग धाराओं के तहत राजधानी दिसपुर की पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कांग्रेस विधायक आफताबुद्दीन मोल्लाह की गिरफ्तारी मामले में डीजीपी जीपी सिंह ने बताया कि दिसपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295(ए)/153ए (1)(बी)/505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने पुष्टि की है कि पुजारियों, नामघरिया और संतों के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है।

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