नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग से संबंधित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि पांच छात्रों के लिए दो लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। वहीं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम ऐसी परीक्षा को कैसे स्थगित कर सकते हैं। श्री संजय हेगड़े, आजकल लोग बस परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं।