नई दिल्ली। 1984 में हुए पुल बंगश इलाके में सिख लोगों की हत्या मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। टाइटर के खिलाफ धारा 143, 153ए, 188, 149 आदि के तहत आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।