
बलरामपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमदरी निवासी नवविवाहिता प्रीति यादव(19) की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बालसूरत यादव (23) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत प्राथमिकी की है। पत्नी की मौत के बाद आरोपित पति ने भी कीटनाशक का सेवन कर लिया था। उसकी हालत अब सामान्य है। मालूम हो कि धौरपुर थाना क्षेत्र की मृतका प्रीति यादव का विवाह बीते दो मई 2023 को सामाजिक रीति रिवाज से ग्राम अमदरी निवासी बालसूरत यादव के साथ हुआ था। मृतका के मामा प्रकाश यादव ने बताया कि भांजी से मारपीट की जानकारी पर बीते 14 सितंबर को वे उससे मिलने गए थे। प्रीति के हाथ, पैर और चेहरे में चोट के निशान के साथ गले मे नाखून लगने का निशान था। प्रीति ने मामा को बताया था कि उसके साथ दहेज को लेकर पति के द्वारा मार पीट कर उसे जबरन जहर खिलाया गया है। मायके पक्ष के लोगों ने पहले उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां जहर से शरीर के आंतरिक अंगों के सही से काम नहीं करने की जानकारी दी गई थी। यहां हालत में सुधार नहीं होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। यहां प्रीति की मौत हो गई थी। उसके मौत की खबर लगते ही पति ने घर में ही कीटनाशक का सेवन कर लिया था। उसे भी शहर के अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था। मृतका के मामा प्रकाश यादव ने राजपुर थाने में लिखित शिकायत की। इसमें कथित रूप से प्रीति द्वारा यह जानकारी भी दी गई थी कि मारपीट के बाद उसे पति द्वारा जहर खिलाया गया है। लिखित शिकायत पर पुलिस ने धारा 304 बी के तहत प्राथमिकी की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर किसी भी जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है या यह पता चला है कि उसकी शादी से पहले वह अपने पति या पति के किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीडऩ के संपर्क में थी।