
सक्ती । कृषि विभाग द्वारा गठित निरीक्षण दल ने सक्ती नगर में संचालित बंसल ट्रेडर्स और मंगल खाद भंडार पर दबिश दी। जांच के दौरान दोनों ही दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर कृषि उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित किया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।निरीक्षण के दौरान बंसल ट्रेडर्स में पाया गया कि कृषि उत्पादों का स्त्रोत प्रमाण पत्र का इंद्राज नहीं किया गया था और विक्रय स्थल में कालातित दवा का भण्डारण नियत स्थान पर नहीं किया गया था। उक्त दवा पर बिक्री योग्य नहीं, टीप नहीं लिखा था। जांच दल के द्वारा सात कृषि उत्पादों के बिल की मांग किये जाने पर बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। कीटनाशक अधिनियम 1968 के प्रविधानों का उल्लंघन पाया गया। जिसके तहत सात कृषि उत्पादों को 21 दिन की बिक्री प्रतिबंध किया गया और स्पष्टीकरण जारी किया गया। इसी प्रकार सक्ती नगर स्टेशन पारा स्थित मंगल खाद भंडार के निरीक्षण के दौरान विक्रय परिसर में कई ऐसी कीटनाशक दवा पाई गई जिसे वैधानिक रूप से लाइसेंस में प्रविष्ट नहीं कराया गया है। निरीक्षक के द्वारा अवैधानिक स्टाक वाले दवा को जप्त कर 21 दिन के लिए विक्रय प्रतिबंधित किया गया। इस कार्रवाई में कृतराज, निरीक्षक जीतेन्द्र साहू सहित कृषि विभाग की टीम शामिल थी। उप संचालक कृषि ने बताया कि कलेक्टर नूपुर राशि पन्नाा द्वारा जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज, दवा आदि सामग्री प्राथमिकता के आधार पर वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विक्रेताओं द्वारा गुणवत्ताहीन खाद, बीज, दवा सामग्री वितरण करना पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। जिसके तहत कृषि विभाग द्वारा सतत निरीक्षण के लिए जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर दल का गठन कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग के निरीक्षकों के टीम द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता मिलने पर कार्रवाई भी जा रही है। गंभीर अनियमितता अथवा कालाबाजारी पाये जाने पर लायसेंस भी निलंबित किया जाएगा।