
जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग समेत दो नए आरोपों के साथ फारूक के खिलाफ अदालत पहुंची है। ईडी ने अदालत से नए आरोपों का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। अगर अदालत याचिका स्वीकार कर लेती है तो फारूक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। पिछले महीने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया था। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ईडी ने श्रीनगर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 411 ) और 424 (बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति हटाना या छिपाना) जोडऩे का अनुरोध किया है। ईडी ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला और कुछ अन्य के खिलाफ मामला और आरोपपत्र 14 अगस्त को खारिज कर दिया था।
अगर अदालत केंद्रीय एजेंसी की याचिका को स्वीकार कर लेती है और पाती है कि पीएमएलए के तहत कोई पूर्वनिर्धारित अपराध किया गया है तो वह नई एफआईआर दर्ज करने के लिए कह सकती है।