सूरजपुर। रामानुजनगर इलाके के छिंदिया गांव में बालविवाह होने की जांच में पुष्टि पर परियोजना अधिकारी की रिपोर्ट पर रामानुजनगर पुलिस ने वर के आरोपित पिता समेत सात आरोपितों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। उक्ताशय की रिपोर्ट भारती पटेल परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना रामानुजनगर ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि ग्राम छिंदिया निवासी रम्बू राम पैकरा के पुत्र का ग्राम कठममुड़ा डांडग़ांव सरगुजा निवासी उजियार पैकरा की पुत्री के साथ बालविवाह होने की जानकारी मिली थी। इस पर जिला बाल संरक्षण इकाई समेत परियोजना अधिकारी व चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा छिंदिया गांव में बाल विवाह करने वाले युवक के घर पहुंचकर जांच की। जांच में बाल विवाह होना पाए जाने पर आरोपितों के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9, 10, 11 के तहत अपराध दर्ज कराया गया है। पुलिस ने युवक के पिता रम्बू राम पैंकरा समेत चंदन, फुलसाय, शंभु, चंद्रिका, टेटू व समुंदर के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। बता दें कि बालविवाह के मामले में सूरजपुर में सबसे ज्यादा रहने के कारण कलेक्टर रोहित व्यास ने बाल विवाह रोकने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जिला व ब्लाक स्तर पर संयुक्त टीम गठित कर रखी है। प्रशासनिक टीम बालविवाह रोकने पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब जिले में समझाइश के बावजूद बाल विवाह करने वालो के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाने लगा है। इससे पूर्व भैयाथान इलाके में बाल विवाह के मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था।