मजदूरी, पेंशन, रुके हुए भत्ते.., सभी मामलों की होगी सुनवाई, नौ दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

करनाल,१८ नवंबर । नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पुराने ट्रैफिक चालान, चैक बाउंस होने से जुड़े विवाद, बैंक रिकवरी से जुड़े विवाद, पानी और बिजली बिल से जुड़े विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से जुड़े विवाद, भरण पोषण से संबंधित विवादों व अन्य विवादों को भी सुना जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसबीर ने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को चंद्रशेखर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल की अध्यक्षता में जिला न्यायालय के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों का निराकरण किया जाए तथा इस संबंध में गंभीर प्रयास किए जाएं ताकि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के समक्ष लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की न्याय दिलाने में मदद करना है। इससे समय व पैसे दोनों की बचत होती हैं। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। किसी भी आमजन का यदि कोई मामला लंबित है तो इस लोक अदालत में मामले की सुनवाई के लिए ला सकता है और निपटारा करवा सकता है।

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