नईदिल्ली, 0५ दिसम्बर ।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने राजधानी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर का जहरीला कचरा एक माह में हटाने के निर्देश दिए हैं।इस सिलसिले में एक सप्ताह में संयुक्त बैठक कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए कहा गया है। यह चेतावनी भी दी है कि यदि कोई विभाग आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसके प्रमुख सचिव के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि वह ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के अपने बनाए कानून को ही लागू क्यों नहीं करना चाहती। बुधवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें विभिन्न भर्तियों में सरकार द्वारा 13 प्रतिशत पदों को होल्ड किए जाने को चुनौती दी गई है। इस मामले को लेकर करीब तीन सैकड़ा ओबीसी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की याचिकाएं लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने अलग-अलग याचिकाओं को लिंक कर एकसाथ सुनवाई के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।