
जांजगीर- चांपा। टांगी से वार कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपित को सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने 5 वर्ष सश्रम कारावास और 6 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार ग्राम कुटीडीह की महिला कमांडो सुरैया और सेवती चौहान प्रतिदिन गांव की गलियों में घुमकर अवैध शराब बिक्री व जुए पर रोक लगाने के लिए समझाईश देती थी।
4 जनवरी 2021 को महिला कमांडो की सचिव वीना मैत्री ने जुआ खेलते लोगों का फोटो खीच लिया था । फोटो में नेहरू लाल मैत्री भी जुआ खेलते आया था। 10 अप्रैल को साप्ताहिक बाजार के पास शराब के नशे में महिला कमांडो के सदस्यों से मिला और बोला कि वह शराब पीएगा । किसको क्या करना है कर ले। उसने महिला कमांडो को गाली भी दी और घर से टांगी लाकर उसने सेवती चौहान के बाएं कान के पीछे गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिया।
सुरैया उस समय मौके पर थी तो उसी टांगी से उसके कंधे पर एक बार मारा और टांगी के बेट से पीठ पर हमला किया । इसके बाद वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना डभरा थाने में दी गई। पुलिस ने आरोपित नेहरू लाल मैत्री के विरूद्ध भादवि की धारा 307 के तहत अपराध् दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।