मुआवजा अटकाया तो उठायी एसडीएम की कार

जांजगीर – चांपा। केएसके पावर प्लांट के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा किसान को नहीं दिए जाने के मामले में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने कलेक्टोरेट परिसर की भूमि को कुर्क करने और चिन्हांकित शासकीय वाहनों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। इस आधार पर शुक्रवार को एसडीएम ममता यादव के शासकीय कार को न्यायालय परिसर में जब्त किया गया। न्यायालय ने एक करोड़ 37 लाख 16 हजार 91 रूपये भुगतान करने का आदेश कलेक्टर को दिया है।
अकलतरा तहसील के नरियरा में स्थापित केएसके पावर प्लांट के लिए 2011 में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई थी। वहां की सुरेखा सिंह की 96 डिसमिल भूमि का भी अधिग्रहण किया गया। इसके बदले उन्हें सात लाख 52 हजार रूपये का भुगतान किया गया। मगर जमीन डायवर्टेड होने के कारण उन्होंने शासकीय गाइड लाइन के अनुसार मुआवजे की मांग की मगर यह राशि उन्हें नहीं दी गई।
तब उन्होंने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद भी उसे जमीन का बाजार मूल्य एक करोड़ पांच लाख 75 हजार रूपये भुगतान नहीं किया गया तो न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन के लिए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन किया। इधर इस फैसले के विरूद्ध जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील की। अप्रैल 2022 में उच्च न्यायालय में भी सुरेखा सिंह के पक्ष में निर्णय आया और उसे उसकी भूमि का मुआवजा शासकीय गाइड लाइन के आधार पर देने का आदेश दिया गया। इसके बाद भी उन्हें जमीन का मुआवजा नहीं मिला।
इस पर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश शैलेंद्र चौहान ने जिला नाजीर को आदेश दिया कि सुरेखा सिंह को डिक्री की रकम व ब्याज सहित एक करोड़ 37 लाख 16 हजार 91 रूपये कलेक्टर जांजगीर चांपा से दिलाएं या कलेक्टोरेट परिसर की शासकीय भूमि को कुर्कऔर शासकीय वाहन को जब्त करें।
न्यायालय के आदेश पर कलेक्टोरेट में शुक्रवार को कुर्क वारंट लेकर पहुंचे थे। मगर वहां पहुंचने से पहले ही एक एक कर सूचीबद्ध शासकीय वाहन वहां नहीं मिले। अपर कलेक्टर ने उच्चाधिकारियों से चर्चाकरने की बात कही है, एक वाहन को जब्त किया गया है। एसडीएम ने जब्ती की कार्रवाई में हस्ताक्षर करने व चाबी देने से इंकार कर दिया। उच्चाधिकारियों ने मामले में सहयोग नहीं किया।
लक्ष्मी श्रीवास्तव, नाजिर, जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर
भूमि मुआवजा की राशि भुगतान नहीं होने पर न्यायालय से कुर्की का आदेश जारी हुआ है। यह मामला शासन स्तर का होने से उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। न्यायालय में इस मामले के संबंध पहुंची एसडीएम के सरकारी वाहन को वहीं रोक लिया गया है।
एसपी वैध,अपर कलेक्टर जांजगीर चांपा

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