
प्रयागराज, 0३ फरवरी ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की चित्रकूट जेल में रासुका के तहत निरूद्धि अवैध करार दिया है और अन्य केस में वांछित न होने पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी चाहें तो नये आदेश से रासुका लग सकता है।
कोर्ट ने निरूद्धि अवधि बीत जाने के बाद दोबारा बढ़ाने के जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश 17 दिसंबर, 23 को रद कर दिया है। कहा है कि तीन माह की पहली निरुद्धि के बाद की निरूद्धि अवैध है।यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।























