
राजपुर। जंगली जानवरों के शिकार के लिए जंगल में बिछाए गए करंट प्रवाहित तार के जाल में फंसने से युवक की मौत हो गई।मामले में पुलिस ने करंट प्रवाहित तार का जाल बिछाने वाले दो आरोपितों लग्गू राम गोड़ (53) परसागुडी (बधानपारा) तथा रामदेव चेरवा (52) परसागुड़ी (महादेवपारा) को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त सामान जब्त किया गया है। राजपुर के ग्राम नवकी निवासी तिलासो बाई पति घरभरन कसेर का दामाद संजय कसेर ससुराल आया था। घटना दिवस दो दिसंबर 2023 को ससुराल में अपनी पत्नी से झगड़ा कर घर से चला गया था। अगले दिन तीन दिसंबर 2023 की सुबह संजय कसेर का शव करीडांड परसागुडी जंगल में मिला था। घटना स्थल पर छड़ बांधने वाले तार पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो गया था कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए करंट प्रवाहित तार की जाल में फंसने से संजय कसेर की मौत हुई है।घटना की सूचना पर मृतक के ग्रहग्राम नवकी से भी लोग घटनास्थल पहुंच गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बिजली करंट से मौत की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी राजपुर निरीक्षक आरके साहू के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि घटना दिवस को कुछ लोग जंगल की ओर गए थे। उन्हीं के द्वारा जंगली जानवरों के शिकार के लिए करंट प्रवाहित तार का जाली लगाया गया होगा।इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने लग्गू राम तथा रामदेव चेरवा को हिरासत में लिया तो दोनों ने स्वीकार किया कि जंगली सूअर मारने के लिए जंगल में तार का जाल लगाया था और उसमें 11000 वोल्ट का अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन लेकर करंट प्रवाहित कर दिया था।आरोपितों को धारा 304 भादवि एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई में उप निरीक्षक प्रमोद पांडे, सहायक उप निरीक्षक धोबसाय पैकरा, प्रधान आरक्षक श्याम लाल भगत,विष्णु कांत मिश्रा, आरक्षक संजय जायसवाल, लखेश्वर पैकरा, संतोष सिंह, रिंकू गुप्ता, अनुपमा कपूर, सैनिक सुशील यादव का योगदान रहा।