हत्या के 7 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चांपा। ईंट, पत्थर व डंडे से वारकर हत्या करने वाले 7 आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार अकलतरा थाना के गांव पोड़ीदल्हा निवासी प्रार्थी विजय कोल 6 अप्रैल 2021 को रात के लगभग 9 बजे गांव के आंगनबाड़ी के पास खड़ा था। उसी समय आपसी विवाद को लेकर गांव के ही मुकेश धीवर, राधेश्याम, रथराम, सुरेश उर्फ छोटू, इंद्रजीत, गोरेलाल व ननकी धीवर ने गाली- गलौच करना शुरू कर दिया। इसके बाद जान से मारने की नीयत से हाथ मुक्का, पत्थर, ईंट व डंडा से प्रार्थी के अलावा अतुल कोल, राजा कोल, भरतलाल, समायन बाई, विरेन्द्र व रामलोचन को मारपीट कर चोट पहुंचाई। इससे किसी के हाथ, पैर व सिर में गंभीर चोटे आई थी। रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में धारा 147, 148, 149, 294, 506, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौराल घायलों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। गंभीर रूप से घायल रामलोचन कोल को प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ धारा 302 जोड़कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने धारा 302 के तहत अकलतरा थाना के गांव पोड़ीदल्हा निवासी मुकेश धीवर राधेश्याम, रथराम, सुरेश उर्फ छोटू इंद्रजीत, गोरेलाल व कुश उर्फ ननकू धीवर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक माह का साधारण अलग से भुगता का आदेश दिया गया। अभियोज की ओर से अतिरिक्त लो अभियोजक विजय लक्ष्मी सोनी पैरवी की।

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