नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के छठे समन में शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बार फिर ईडी के समन को अवैध करार देते हुए कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब अदालत में है और ईडी खुद अदालत गई है। इसमें कहा गया है कि बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते इस मामले में ईडी के समन की अवज्ञा करने के लिए ईडी द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए केजरीवाल को 17 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था और कहा था कि प्रथम दृष्टया ्र्रक्क प्रमुख अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। इस मामले में ईडी द्वारा पूर्व भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी को यह छठा समन था।
इससे पहले उन्हें इस साल 2 फरवरी, 18 जनवरी और 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर जैसी तारीखों पर बुलाया गया था। आप संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था। आप सुप्रीमो ने ईडी के अब तक के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया है और आरोप लगाया है कि वे अवैध और राजनीति से प्रेरित थे। पहले पांच 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे।