रामपुर, 0९ फरवरी । शत्रु संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां समेत 14 के विरुद्ध न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। न्यायालय में आरोप पढ़कर सुनाए गए। इस दौरान आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला की वीडियो कांफ्रेंस से पेशी हुई, जबकि बाकी आरोपित न्यायालय में स्वयं पहुंचे। यह मामला वर्ष 2019 का है। तब आजम खां के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें अजीमनगर थाना में शत्रु संपत्ति कब्जाने के भी मामले हैं। इन मुकदमों में आरोप है कि आजम खां ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। आजम खां जौहर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। पुलिस ने जांच पूरी कर ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों समेत 15 के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।