
बाराद्वार। विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चैत राम डहरिया पिता स्व. संतु राम डहरिया उम्र 45 साल निवासी वार्ड क्रमांक 20 रायपुरा भांठापारा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.04.25 को सुबह अपने खेत का रखवाली करने गया था। रखवाली कर अपने घर वापस आ रहा था अपने गांव के पीपल पेड के पास पहूंचा था तब उसके गांव के सुमीत रात्रे, अमित रात्रे, गोपाल रात्रे, प्रदीप रात्रे आये प्रार्थी के मोबाईल को मांग रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे दारू बनानें का जगह को देखने आये थे और विडियो बना रहे थे कहकर मोबाईल को ले लिया औऱ देखने लगे मना करने पर प्रार्थी को मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुये जान से मारकर खत्म कर देगें कहकर सुमीत रात्रे द्वारा सरिया से बायां कान के उपर मारा एवं गोपाल रात्रे द्वारा बांस के डण्डा से पीठ में मारा एवं अमित रात्रे और प्रदीप रात्रे के द्वारा हांथ मुक्का से मारपीट किया, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हरीश यादव, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मनीष कुंवर सक्ती से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर प्रकरण के घटना कारित फरार आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था फरार आरोपीयो की अपने- अपने सकुनत ग्राम रायपुरा भांठा में आने की मुखबीर से सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 28.04.25 को आरोपी,सुमित सतनामी उर्फ ननकी दाउ पिता गोपाल सतनामी उम्र 20 साल, अमित सतनामी उर्फ बड़े दाउ पिता गोपाल सतनामी उम्र 22 साल , गोपाल सतनामी पिता स्व. धनसाय सतनामी उम्र 46 साल, प्रदीप रात्रे पिता टाटा लाल रात्रे उम्र 19 साल सभी निवासी रायपुरा थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग) को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर संबंधित न्यायालय पेश किया गया है। जिनके ऊपर धारा 296,351(3),115(2) ,118(1),3(5) क्चहृस् करवाई की गई है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक लखन लाल पटेल ,सउनि यश्वंत राठौर, प्रआर. श्रीकांत सेगर, आर. बुघेश्वर पटेल, आर. जितेन्द्र सिदार , आर. उमेंश सिदार का योगदान रहा।