सूरजपुर। जयनगर निवासी रकीबुल ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि अहमद रजा अंसारी, महबूब हुसैन उर्फ अहमद व 2 अन्य लोगों के द्वारा शेयर मार्केट में 3 माह में पैसा डबल करने का झांसा व प्रलोभन देने पर इनके झांसा में आकर 25.09.2024 को नगद 7 लाख रूपये एवं उसके बाद अहमद रजा के बैंक खाता में कई किस्तो में यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से 7 लाख रूपये कुल 14 लाख रूपये दिया एवं तीन माह बाद अहमद रजा से पैसा मांगने पर पैसा देने में टालमटोल करने लगा और बाद में अहमद रजा द्वारा अपने युको बैंक खाता का 28 लाख रूपये का चेक दिया जिसे बैंक में लगाने पर खाता में पैसा नहीं होने से चेक निरस्त हो गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 131/2025 धारा 318(4),3(5) बीएनएस, छत्तीसगढ़ के निक्षेपको के हितो का सरंक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मामले की सूचना पर डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी कर जल्द पकडऩे के निर्देश दिए। थाना जयनगर पुलिस ने विवेचना के दौरान दबिश देकर आरोपी 1. अहमद रजा अंसारी पिता निजामुददीन उम्र 35 वर्ष ग्राम जूर चौकी बसदेई 2 महबूब हुसैन उर्फ अहमद पिता इनायतुल्लाह ग्राम करौंदामुडा थाना झिलमिली को पकड़ा। पूछताछ पर आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया है जिनके निशानदेही पर बैंक खाता, एटीएम कार्ड, शेयर मार्केटिंग व ट्रेडिंग में प्रयुक्त 4 मानिटर, 1 सीपीयू जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जयनगर नरेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक नंदकिशोर राजवाड़े, रविशंकर पाण्डेय, आरक्षक विकास मिश्रा व सुरेश साहू सक्रिय रहे।