जांजगीर। पत्नी से अवैध संबंध की शंका में युवक पर टंगिया से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रियंका अग्रवाल ने सुनाया। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम मधुवा का है।
अमित कुमार प्रधान ने 20 जुलाई 2024 को अकलतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह अपने दोस्त जितेंद्र डोंगरे के साथ दिलीप किराना दुकान से सामान लेकर लौट रहा था। दोपहर करीब 3 बजे छतलाल आर्य के घर के पास पहुंचे। तभी गांव का राकेश सूर्यवंशी टंगिया लेकर आया। उसने जितेंद्र पर पत्नी से अवैध संबंध होने का आरोप लगाकर गाली-गलौज शुरू कर दी। जितेंद्र ने आरोप से इनकार किया और वहां से जाने लगा। तभी राकेश ने पीछे से कुल्हाड़ी से जितेंद्र के सिर और छाती पर वार कर दिया। इससे खून बहने लगा। अमित और पप्पू आर्य ने बीच-बचाव किया। घायल जितेंद्र को पहले अकलतरा सीएचसी और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने जांच के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी राकेश कुमार सूर्यवंशी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।