सक्ती। जिले में तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण और धुम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के साथ कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई । कोटपा एक्ट 2003 में स्कूल से 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बिक्री प्रतिबंधित है। इसमें विकासखंड सक्ती के डोडक़ी और आसौंदा के स्कूल और बस स्टैंड के आसपास पान ठेले व किराना दुकानों पर तंबाकू सिगरेट बेचने वालों से जुर्माना वसूला गया।