कोरबा । छत्तीसगढ़ प्रदेश के औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के वृहद उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश सहित प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री सह कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।
जानकारी के अनुसार भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना में अग्रणी देश है, वर्तमान में देश में लगभग 1800 जीसीसी कार्यरत है, जो लगभग 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इनमें से 92त्न जीसीसी बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एवं दिल्ली एनसीआर में स्थापित हैं। जीसीसी को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने हेतु विशेष पैकेज तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि औद्योगिक विकास नीति के तहत राज्य में निवेश के आधार पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना तथा विस्तार के प्रकरणों में निवेशक इकाइयों को उनके द्वारा परियोजना में स्थाई पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 150 तक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसी तरह रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र के नवीन उद्योगों की स्थापना के प्रकरणों में निवेशक इकाइयों को उनके द्वारा परियोजना में स्थाई पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 100 तक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना हेतु मिलेगा विशेष पैकेज, लेवल 1 जीसीसी के स्थाई पूंजी निवेश पर अनुदान का 35त्न, अनुदान की अधिकतम 15 करोड़ की राशि 5 वर्ष समान की वार्षिक किस्तों में, एडवांस जीसीसी के स्थाई पूंजी निवेश पर अनुदान का 35 अनुदान के अधिकतम राशि 60 करोड़, 6 वर्ष समान वार्षिक किस्तों में प्रदाय किया जाएगा। स्थापना पर सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी।, भूमि शेड तथा भवनों के क्रय एवं संबंधित भूमि के लीज के विलेखों पर स्टांप शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किया जाएगा।, पंजीयन शुल्क में 50त्न की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। भू उपयोग परिवर्तन अधिकतम 50 एकड़ भूमि तक के लिए डायवर्सन शुल्क में 50त्न की छूट दी जाएगी। नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क की 50 प्रतिपूर्ति किया जाएगा। सेवा गतिविधि प्रारंभ दिनांक से 5 वर्षों तक परिचालन व्यय का 20 अनुदान दिए जाएगा। प्त रक्षा, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उद्योगों को इस तरह मिलेगा विशेष पैकेज वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किए गए नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर, अधिकतम स्थाई पूंजी निवेश के 100 तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, अथवा 50 करोड़ से अधिक 500 करोड़ से कम यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश पर 35 का अनुदान 6 वर्ष समानवार्षिक किस्तों में प्रदाय किया जाएगा।