कोरबा । कोरबा जिलान्तर्गत नाबालिग छात्रा को विद्यालय से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले कथित आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय एफटीएसी (पाक्सो) कटघोरा ने 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000 रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार थाना बांकीमोगरा क्षेत्र अंतर्गत नागिनभाठा सुमेधा निवासी के द्वारा अपने ही क्षेत्र की नाबालिक लडक़ी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दीये जाने का आरोप लगा था। नाबालिक लडक़ी के विद्यालय से उसके परिजनों को फोन कर बताया गया कि आपकी लडक़ी बिना बताये विद्यालय से कहीं चली गई है। जब लडक़ी घर नहीं पहुंची तब उसके परिजनों ने थाना बांकीमोगरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कथित आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 (2) (एन) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 06 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई एफ. टी. एस .सी श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा के विशेष न्यायालय में चल रही थी जहां कथित आरोपी के विरूद्ध दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।