
कोलकाता : छह साल बाद राज्य पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। सीबीआई ने राजीव की अग्रिम जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया था। यह मामला सोमवार को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ में सुनवाई की सूची में है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के अनुसार यह मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई की सूची में पहले स्थान पर है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2019 में वर्तमान राज्य पुलिस महानिदेशक को अग्रिम जमानत दी थी।
एक अक्टूबर, 2019 को हाई कोर्ट ने राजीव की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। तीन दिनों के भीतर, सीबीआई ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने उसी वर्ष चार अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया था।